दोनो दोषियों को चार-चार वर्ष का कठोर कारावास
कोर्ट ने छह-छह हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया

रायबरेली। मिल एरिया थाना क्षेत्र में करीब 14 साल पहले हुए दुष्कर्म की कोशिश से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषसिद्ध होने पर दो आरोपियों को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास व छह-छह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एफटीसी संख्या दो के अपर सत्र न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अजय कुमार पांडेय के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना मिल एरिया में दर्ज कराई थी।रिपोर्ट के अनुसार 27 दिसंबर 2009 की शाम करीब चार बजे वादी की बेटी खेत गई थी। इसी दौरान रोहित व वीरेंद्र ने बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की।पुलिस ने विवेचना के बाद रोहित कुमार व वीरेंद्र कुमार के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोनों अभियुक्तों को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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