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नरेश स्वीट्स, शांती इन समेत 30 होटलों को नोटिस

– सिटी मजिस्ट्रेट ने बिना लाइसेंस के संचालित होटल और रेस्टोरेंट पर कसा शिकंजा, सात दिन का दिया मौका
रायबरेली : सरकार के आदेश को धता बताकर बिना लाइसेंस के संचालित होटलों और रेस्टोरेंटों पर शिकंजा कसने लगा है। सिटी मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र ने नरेश स्वीट्स, शांती इन समेत ऐसे 30 रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को नोटिस जारी किया है। सभी को सात दिन का मौका दिया गया है।
जिले में कई नामी-गिरामी होटल हैं। अधिकांश में मानकों की अनदेखी हो रही है। मानचित्र स्वीकृत नहीं तो कहीं अग्निशमन विभाग से एनओसी नहीं है। हाल यह है कि अग्निशमन यंत्र लगा तो संचालन के लिए कोई कर्मचारी नहीं है। बात शहर की करें तो 30 होटलों, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट हाउस हैं लेकिन इनके पास लाइसेंस नहीं है। खास बात यह है कि पूर्व में 20 होटलों के लाइसेंस खत्म हो चुके हैं। शहर में 50 से अधिक छोटे-बड़े होटल संचालित हैं। सराय एक्ट 1967 की धारा-3 के तहत होटल, गेस्ट हाउस, सराय, प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव भी पास किया है। शहर में महादेव प्लाजा, नरेश रेस्टोरेंट, सुयश रेस्टोरेंट, हशी-खुशी लान, जलसा रिसॉर्ट, गोल्ड दीप, शांती इन, शांती ग्रांट, होटल मीरा, लिगेसी, अग्रिमा पैलेस, होटल तुलसी, होटल हीरा, होटल ध्यानवी, सादिक मैरिज लॉन, होटल चंद्रा, बालाजी मिडवे, होटल प्रताप राजा समेत 30 होटलों संचालकों के पास लाइसेंस नहीं है। नोटिस देकर सात दिन में मानकों को पूरा कराकर पंजीयन कराने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर होटलों को बंद कराने की प्रक्रिया शुरू कराए जाने की चेतावनी दी गई है।