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जानलेवा हमला करने वाले तीन को पांच-पांच वर्ष की कैद

-अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र का मामला,  कोर्ट ने 21-21 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया

 

रायबरेली। अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र में करीब 12 साल पहले हुए जानलेवा हमला करने के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर कोर्ट ने तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 21-21 हजार रूपए अर्थदंड लगाया है।यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या दो के अपर सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार यादव ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) उमानाथ सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट जगजीवन ने थाना मोहनगंज में दर्ज कराई थी।रिपोर्ट के अनुसार आठ अप्रैल 2011 की रात करीब साढ़े दस बजे वादी अपने दादा के लड़के अरविंद त्यागी के साथ नित्य क्रिया के लिए गया था, तभी अज्ञात लोगों ने अरविंद को लाठी डंडों से पीटा। जिससे अरविंद के सिर व हाथ में काफी चोटें आईं। पुलिस ने विवेचना के बाद थाना क्षेत्र के हंसवा निवासी वादी जगजीवन के अलावा कृष्णकुमार व रामकैलाश उर्फ पप्पू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तीनों अभियुक्तों को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।