कोर्ट ने छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

दिलीप सिंह
रायबरेली। कोर्ट ने बछरावाँ थाना क्षेत्र से जुड़े दहेज हत्या के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर आरोपी पति व ससुर को आठ-आठ वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही छह-छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या दो की अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिमा ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) उमानाथ सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट मिलएरिया थाना क्षेत्र के राघनपुर,पोस्ट- राही निवासी गणेश कुमार ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी ने अपनी बहन रामावती की शादी बछरावाँ क्षेत्र के पठानगांव मजरे कन्नावा निवासी देवी प्रसाद के साथ की थी।अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर पति देवी प्रसाद व ससुर रामफेर ने 1 मई 2014 की सुबह करीब साढ़े आठ बजे वादी की बहन रामावती व भांजी साक्षी (10 माह)की जलाकर हत्या कर दी।
पुलिस ने विवेचना बाद मृतका के पति देवी प्रसाद व ससुर रामफेर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी पाए जाने पर आरोपी पति व ससुर को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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