जगतपुर थाना क्षेत्र में सात वर्ष पूर्व हुई थी घटना, फावड़ा मारकर की थी हत्या

उमाकांत तिवारी
रायबरेली। कोर्ट ने जगतपुर थाना क्षेत्र में करीब सात साल पहले हुई हत्या के एक मामले दोषसिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या दो के अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार पांडे ने शुक्रवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) उमानाथ सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट जगतपुर थाना क्षेत्र के छोटी करौती निवासी रामनरेश ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी का छोटा भाई गनेश 13 अप्रैल 2019 को खेत पर काम करने गया था। इसी दौरान पुरानी रंजिश में गांव के ही हरिकेश ने फावड़े से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने विवेचना के बाद हरिकेश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर हत्या का दोषी पाते हुए हरिकेश को उम्रकैद के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई।
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