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अतीक की 12.5 करोड़ की बेनाम संपत्ति होगी कुर्क 


– गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस करेगी कार्रवाई
लखनऊ:  अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शासन और प्रशासन अतीक अहमद की बेनाम सम्पत्तियों को चुन चुन कर कुर्क करने में लगी हुयी है। अतीक की 12.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति को भी जल्द ही कुर्क किया जायेगा। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में गौसपुर कटहुला स्थित इस जमीन को कुर्क करने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत इस सम्पत्ति को कुर्क करेगी। कुल 23,447 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली यह जमीन अतीक ने 14 अगस्त 2015 को एक राजगीर के नाम पर खरीदी थी।
जानकारी के मुताबिक जुलाई माह में लखनऊ के विभूति खंड, गोमती नगर के जिस होटल में अतीक के वकील विजय मिश्र को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने वहीं से इस जमीन के रजिस्ट्री के कागज़ात बरामद किए थे। इसके बाद ही अतीक की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ। खास बात यह है कि होटल में इसी जमीन की डील होने वाली थी। संपत्ति की कुल कीमत 12,42,69,100 रुपये अनुमानित लगाई गई है। महज दो करोड़ रुपये में 28 हजार वर्ग गज जमीन राजमिस्त्री के नाम खीरीदी थी। जिस राजमिस्त्री के नाम पर यह जमीन लिखाई गयी। उस राजमिस्त्री की रोज की कमाई 400-500 रुपये है।
सूत्रों के मुताबिक, जमीन को चिह्नित कर इसे कुर्क करने के लिए पुलिस आयुक्त को रिपोर्ट भेज दी गयी है। अनुमति मिलने के बाद संपत्ति कुर्क की जाएगी। हालांकि इस मामले में पुलिस अधिकारियो का यही कहना है कि प्रक्रिया पूरी की जा रही है। डीसीपी दीपक भूकर ने बताया कि अनुमति मिलते ही संपत्ति को कुर्क किया जाएगा।