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एनडीपीएस एक्ट में दो को 10-10 वर्ष की कैद

कोर्ट ने एक-एक लाख रूपये अर्थदण्ड भी लगाया

एड. उमाकांत तिवारी 

रायबरेली। कोर्ट ने मिलएरिया थाना क्षेत्र से जुड़े एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दोषसिद्ध पाए जाने पर दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।साथ ही एक-एक लाख रूपए अर्थदंड भी लगाया है।यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) विनोद कुमार सप्तम ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक राम प्रकाश तिवारी के अनुसार मामले की रिपोर्ट थाना मिलएरिया में तैनात तत्कालीन एसआई प्रकाश पांडेय ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 22 मार्च 2023 को चेकिंग के दौरान शारदा नहर के पास बोलेरो से शुभम पटेल व सदाशिव विश्वकर्मा को करीब 52 किग्रा अवैध गाँजे के साथ पकड़ा गया।पुलिस ने विवेचना के बाद प्रयागराज जिले के सोरांव थाना क्षेत्र के सराय गोपाल भदरी निवासी सदाशिव विश्वकर्मा व शुभम पटेल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।कोर्ट ने मामले में दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर शनिवार को दोषियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।