BEDHADAK NEWS

BedhadakNews.in

oplus_0

अल्टीमेटम के बाद नहीं टूटी रसूखदारों की हेकड़ी, अवैध कॉम्प्लेक्स सील

अल्टीमेटम के बाद नहीं टूटी रसूखदारों की हेकड़ी, अवैध कॉम्प्लेक्स सील

संवाददाता, रायबरेली। अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास कराए व्यावसायिक परिसर वाले रसूखदारों के खिलाफ रायबरेली विकास प्राधिकरण ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। आरडीए ने बार-बार मौका देने और नोटिस जारी करने के बावजूद नियमों को ठेंगा दिखा रहे व्यावसायिक काम्प्लेक्स स्वामी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आरडीए की टीम ने जाकिर खां मार्ग, ताड़तल्ला स्थित एक बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी तरह सील कर दिया है।
सब्जी मंडी स्थित जाकिर खां मार्ग पर संचालित था अवैध कॉम्प्लेक्स, आरडीए कार्रवाई से उड़ी नींद
     दरअसल सउद पुत्र मो. मुस्लिम और एतिस्मुद्दीन पुत्र मोइउद्दीन द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र में इस बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स का अवैध निर्माण कराया गया था। इस पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 (1) के तहत वाद संख्या 351/2018 दर्ज कर पूर्व में ही विहित प्राधिकारी न्यायालय द्वारा सीलिंग का अंतिम आदेश पारित किया गया था। आरडीए ने जून माह में ही पत्र के जरिए दुकानदारों और भवन स्वामी को एक सप्ताह का अंतिम समय देकर सामान हटाने की चेतावनी दी थी। प्राधिकरण द्वारा दी गई मियाद और लंबी कानूनी रियायत बीतने के बाद सोमवार को सख्त रुख अपनाते हुए पूरे कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया है। आरडीए सचिव की इस कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग और बिना प्रशासनिक मंजूरी के धड़ल्ले से बाजार खड़े करने वाले भू-माफियाओं के सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है।

डीएम ने दिए थे कार्रवाई के आदेश, मांगी आख्या

जफरनगर निवासी शमशाद की शिकायत पर जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने कड़ा रुख अपनाया है। बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण करने वाले सउद और एतिस्मुद्दीन को आरडीए द्वारा 5 जून 2026 को सीलिंग नोटिस दी गई थी, लेकिन हेकड़ीबाजों ने आदेश का अनुपालन नहीं किया। डीएम ने कार्रवाई के निर्देश देते हुए आरडीए के सचिव से इस प्रकरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।